सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को तीन महीने की अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें पहले वसीम रिजवी के नाम से जाना जाता था, महीनों पहले जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने मुस्लिम धर्म छोड़ हिन्दू मजहब को अपनाया था। इन्हें हरिद्वार धर्म संसद में आयोजित अभद्र भाषा की जांच के सिलसिले में पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था।न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली पीठ ने चिकित्सा आधार पर त्यागी को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि उन्हें यह वचन देना होगा कि वह अभद्र भाषा में शामिल नहीं होंगे और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल या सोशल मीडिया पर कोई बयान नहीं देंगे। त्यागी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह से अपने मुवक्किल को नफरत भरे भाषणों में शामिल न होने और समाज में सद्भाव बनाए रखने की सलाह देने को कहा।उत्तराखंड सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि जिस अपराध के तहत त्यागी पर मामला दर्ज किया गया है, उसके लिए अधिकतम सजा में तीन साल की सजा है।